Ticker

देश में बंद हुआ एक और बैंक‍, आरबीआई ने रद्द किया लाइसेंस, ग्राहकों की जमा पूंजी का क्‍या होगा

 

देश में बंद हुआ एक और बैंक‍, आरबीआई ने रद्द किया लाइसेंस, ग्राहकों की जमा पूंजी का क्‍या होगा



RBI Action : भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर सख्‍ती की है. आरबीआई ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं

RBI, HCBL Co-operative Bank : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक और बैंक पर सख्‍ती की है. आरबीआई ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया है. आरबीआई ने यह भी जानकारी दी कि एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक ने 19 मई की शाम से कामकाज बंद कर दिया है.

 

नियमों का पालन नहीं किया

आरबीआई की ओर से कहा गया कि एचसीबीएल को-ऑपरेटिव ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ नियमों का पालन नहीं किया. इसलिए बैंक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. आरबीआई के फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से बैंक की सभी गतिविधियों जैसे जमा स्वीकार करना निकासी आदि बंद कर दी गई है. उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और पंजीयक से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है

 

ग्राहकों के डिपॉजिट का क्या होगा?

केंद्रीय बैंक के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि बैंक का संचालन जारी रखना डिपॉजिटर्स के हितों के विपरीत है. बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी. हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि वे डीआईसीजीसी के तहत उन्‍हें 5,00,000 रुपये तक के जमा पर इंश्‍योरेंस क्‍लेम कर सकेंगे और उन्‍हें 5,00,000 रुपये तक की राशि मिलेगी.

 

98.69 फीसदी ग्राहकों का पैसा सेफ

बैंक में ऐसे 98.69 फीसदी डिपॉजिटर्स हैं, जिनकी बैंक में जमा राशि 5 लाख रुपए से कम है. उन्हें अपना पूरा डिपॉजिट डीआईसीजीसी से मिल जाएगा. केंद्रीय बैंक के द्वारा यह जानकारी भी दी गई की 31 जनवरी 2025 तक पहले ही डीआईसीजीसी के द्वारा कुल बीमित जमा राशि में से 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

 

ग्राहकों के बीच फैली अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे डीआईसीजीसी की प्रक्रिया का पालन करें और जल्द से जल्द अपने दावे दर्ज करें. आरबीआई के द्वारा समय-समय पर ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है जो बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करते हैं.

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ