रविवार, 10 नवंबर 2024

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

 

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 01.08.2019 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हैं, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

 

इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। . पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू है। वेबसाइट है

 

https://pmkisan.gov.in/

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